विधिक साक्षरता शिविर में दी गई कानून की जानकारी, छात्रों को बताया सही-गलत का अंतर

सिवनी/लखनादौन- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं मध्यप्रदेश राज्य ...

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सिवनी/लखनादौन- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर (SALSA) के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी श्री सतीश चंद्र राय के मार्गदर्शन में, तहसील विधिक सेवा समिति लखनादौन के तत्वावधान में दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) लखनादौन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित कुमार झा, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति लखनादौन एवं न्यायाधीश के द्वारा की गई। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि— “जीवन में सही रास्ते का चुनाव करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। समाज में गलत प्रवृत्तियों से दूर रहकर कानून और व्यवस्था का सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है।”

उन्होंने आगे बताया कि NALSA, SALSA एवं DLSA के माध्यम से नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही पोक्सो अधिनियम (POCSO Act), महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में न्यायाधीश नगीना मरावी ने विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और उनके कानूनी संरक्षण के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही न्यायाधीश स्वेता परते तिवारी एवं न्यायाधीश निरंजन योगेश मालवीय की उपस्थिति ने शिविर को गरिमा प्रदान की।

शिविर के अंत में संस्था के प्राचार्य जी.एस. कुशराम ने उपस्थित अतिथियों एवं न्यायाधीशगण का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में शिक्षकों में प्रताप सिंह टेकाम, राजेंद्र मरकाम, शिवकुमार धुर्वे, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, रानू सहगर, आलेश उइके, संभव मर्सकोले, अमन सोनी, महेंद्र सिंह पुसाम, मंजू वर्मा, पंकज सूर्यवंशी, आकाश डेहरिया सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।

साथ ही लखनादौन थाने से सैनिक गोपाल प्रसाद उइके तथा विधिक सेवा समिति के कर्मचारी संजय उइके, राजेंद्र प्रसाद उइके एवं पी.एल.वी. संतोष राय ने शिविर के सफल संचालन में सहयोग प्रदान किया।

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