उर्वरक के अवैध भण्‍डारण पर एफ.आई.आर. हुई दर्ज…

सिवनी:-उपसंचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग सिवनी द्वारा जानकारी ...

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सिवनी:-उपसंचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्‍टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार जिले में कृषकों को गुणवत्‍तापूर्ण कृषि आदान सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक सुगमता से उपलब्‍ध कराने हेतु निरन्‍तर प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में कार्यालय उपसंचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विकास सिवनी के अलग-अलग निरीक्षक दलों के द्वारा कृषि आदान विक्रेताओं की जांच की जा रही है। दिनांक 18/12/2024 को कार्यालय उपसंचालक कृषि सिवनी के निरीक्षक दल से श्री प्रफुल्‍ल घोडेसवार सहायक संचालक कृषि एवं श्री राजेश मेश्राम सहायक संचालक कृषि के द्वारा विकासखण्‍ड सिवनी के ग्राम भोमा स्थित मेसर्स अमर सिह राय, राय ट्रेडर्स भोमा टोला रोड, भोमा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उक्‍त संस्‍थान में हिन्‍दुस्‍तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कम्‍पनी का 340 बैंग मात्रा 15.3.00 मैट्रिक यूरिया उर्वरक भण्‍डारित होना पाया गया। निरीक्षण दल द्वारा उक्‍त भण्‍डारित उर्वरक के संबंध में आवश्‍यक दस्‍तावेज जैसे स्‍टॉक पंजी, उर्वरक भण्‍डारण करने का ओ फार्म, बिल बुक, उर्वरक क्रय करने का देयक प्रस्‍तुत करने को कहा गया किन्‍तु मौके पर कोई भी दस्‍तावेज प्रस्‍तुत नही किेये गये तथा पी.ओ.एस. मशीन के स्‍टॉक से भौतिक स्‍टॉक का मिलान नही करवाया गया। संबंधित फर्म के लायसेंस में हिन्‍दुस्‍तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कम्‍पनी का ओ फार्म जुडा न होने, स्‍टॉक पंजी का संधारण न होने एवं कृषकों को दिये जाने वाले बिल की बिल बुक न होने पर उक्‍त भण्‍डरित यूरिया का विक्रय प्रतिबंधित करते हुये संबंधित संस्‍थान के प्रोप्राराईटर को नोटिस जारी किया गया तथा उर्वरक के अवैध भण्‍डारण पर अमर सिह राय निवासी ग्राम भोमा विकासखण्‍ड सिवनी के विरूद्ध आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं में दिनांक 03.01.2025 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई है । उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 06 एफ.आई.आर. दर्ज – उपसंचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग सिवनी के निरीक्षण दलों के द्वारा कृषि आदान जैसे बीज एवं उर्वरकों के अवैध भण्‍डारण, अवैध परिवहन एवं अमानक स्‍तर के उर्वरकों का विक्रय करने पर कुल 06 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है जिसमें से 2 एफ.आई.आर. खरीफ 2024 में बीजों के अवैध भण्‍डारण एवं अमानक बीजों पर तथा 04 एफ.आई.आर. उर्वरकों के अवैध भण्‍डारण, अवैध परिवहन एवं अमानक स्‍तर के उर्वरक विक्रय करने पर की गई है। जिले में निरीक्षक दलों द्वारा निरन्‍तर कृषि आदान विक्रेताओं का निरीक्षण किया जा रहा है एवं गम्‍भीर अनियमिततायें पाये जाने पर कठोर कार्यवाहियां की जा रही है। उपसंचालक कृषि श्री मोरिस नाथ द्वारा किसानों से अपील की गई है वे सन्‍तुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें।

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