सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य , उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियमन )अधिनियम 2003
सिवनी– राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 0 9 /01/2025 को जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा केवलारी का भ्रमण किया गया ।कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अंतर्गत धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले 10 व्यक्तियों के ऊपर रु 890 / की चालानी कार्यवाही की गई एवं धारा 6b के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर रु1850/ की चालानी कार्यवाही की गई । लोगों को तम्बाकू उत्पादन के सेवन से होने वाले बीमारियों एवं दुष्प्रभाव के बारे में समझाइस दी गई ।जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक दल में जिला नोडल अधिकारी श्रीमती एस डहरवाल , ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा अहिरवार , आई के अड़कने बी ई ई, आर घनश्याम नारनवरे 39 कांस्टेबल,भावना गेडाम उपस्थित रहे । दल के द्वारा बताया गया कि आगामी समय में भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने एवं स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की जावेगी ।
सिविल अस्पताल केवलारी में गुटका खाने वालों के ऊपर लगाया जुर्माना एवं 10 दुकानदारों पर की चालानी कार्यवाही
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार ...
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